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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट (मध्य प्रदेश) के फैसले को सही ठहराया :

2025रांची: कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट (मध्य प्रदेश) के फैसले को सही ठहराया है। जिससे मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण के फैसले पर बोल रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का विरोध यूथ फॉर इक्वलिटी के संगठन कर रहा था।
श्री गुप्ता ने कहा कि यह 2019 में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के ओबीसी संगठनों की जीत है।
श्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड प्रदेश में भी अब ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने का रास्ता खुल गया है। श्री गुप्ता ने गठबंधन की हेमंत सरकार से झारखंड में ओबीसी को 27 परसेंट अविलंब आरक्षण लागू करने की मांग की है।
मांग करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह दिलीप वर्मा प्रोफेसर प्रेमनंदन मंडल उमेश जायसवाल संजय मेहता महासचिव रामावतार कश्यप अजय मेहता राम लखन साहू, सुरेश ठाकुर, जयराम ठाकुर, प्रमोद कुमार सुग्रीव यादव, विष्णु कुमार, संतोष सोनी जगदीश साहू, कमलेश चौधरी, सुनील जायसवाल आदि का नाम शामिल है|

राजेश कुमार गुप्ता,
प्रदेश अध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा

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